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संस्था प्रधान की बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही

 राजस्थान सेवा नियम (RSR) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने पर "अनाधिकृत अनुपस्थिति" मानी जाती है, और इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।


प्रासंगिक नियम:


राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:


1. RSR नियम 86 – यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो उसे वेतन नहीं दिया जाएगा, और यह अवधि बिना वेतन की मानी जाएगी।



2. RSR नियम 97 – यदि कोई कर्मचारी लंबे समय तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।



3. RSR नियम 53 – अनुपस्थिति को विश्राम अवकाश (Extraordinary Leave - EOL) के रूप में माना जा सकता है, यदि सक्षम अधिकारी इसे स्वीकृत करता है।



4. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 – यदि अनुपस्थिति जानबूझकर और बार-बार होती है, तो इसे अनुशासनहीनता मानकर विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।




संभावित कार्यवाही:


कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया जाता है।


वेतन कटौती या अनुपस्थिति अवधि को बिना वेतन की माने जाने की कार्यवाही।


बार-बार अनुपस्थित रहने पर निलंबन (Suspension) या सेवा समाप्ति (Dismissal) भी हो सकती है।


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